एनएचआरसीसीबी के जिला सचिव की पहल पर आरटीआई मामले में परिवहन विभाग को नोटिस जारी
प्रेस विज्ञप्ति एनएचआरसीसीबी के जिला सचिव की पहल पर आरटीआई मामले में परिवहन विभाग को नोटिस जारी राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव राजदीप सेन द्वारा...
प्रेस विज्ञप्ति
एनएचआरसीसीबी के जिला सचिव की पहल पर आरटीआई मामले में परिवहन विभाग को नोटिस जारी
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव राजदीप सेन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरुद्ध दायर प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी-सह-उप परिवहन आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा ने संज्ञान लेते हुए संबंधित जन सूचना पदाधिकारी को नोटिस जारी किया है।
जारी नोटिस के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-जन सूचना पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निर्देशित किया गया है कि वे आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराएं तथा 23 जून 2026 को दोपहर 12:30 बजे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
एनएचआरसीसीबी के जिला सचिव राजदीप सेन ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यह अपील दायर की गई थी, जिस पर अब सक्षम प्राधिकारी ने सुनवाई निर्धारित की है।
एनएचआरसीसीबी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विनय चन्द्र ने कहा कि संगठन नागरिक अधिकारों, पारदर्शिता और सुशासन से जुड़े मामलों को लगातार उठाता रहा है। यह नोटिस दर्शाता है कि वैधानिक अधिकारों के प्रयोग से आम नागरिक एवं सामाजिक संगठन प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं।
एनएचआरसीसीबी ने आशा व्यक्त की है कि सुनवाई के उपरांत संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी तथा भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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